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31 मार्च तक खरीदे बीएस- 4 माॅडल के वाहनों का 30 अप्रैल तक ऑनलाइन करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

बीएस-4 के वाहन जो 31 मार्च तक खरीदे गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक कराना परिवहन विभाग ने जरूरी कर दिया है। लाॅकडाउन के कारण आरटीओऑफिस बंद चल रहे हैं। लाेग भी घराें से नहीं निकल पा रहे हैं।
ऐसे में वह घर बैठे ही विभाग की वेबसाइट पर वाहन-4 लिंक में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 30 अप्रैल के बाद उक्त वाहनाें काे पंजीयन नहीं किया जाएगा। पानीपत जिला मजिस्ट्रेट ने शनिवार काे ऑर्डर जारी कर दिए हैं। आरटीए सचिव शम्मी शर्मा ने बताया कि परिवहन आयुक्त और शासन सचिव, परिवहन विभाग ने बीएस-4 मानक के वाहन जाे 31 मार्च तक विक्रय हो चुके, लेकिन पंजीयन नहीं हो सके हैं। उक्त वाहनों के पंजीयन 30 अप्रैल तक करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 30 अप्रैल के बाद बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसलिए सबके पास 30 अप्रैल तक का समय है।

690 वाहनों की हुई बिक्री

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 23 मार्च से लॉकडाउन हो गया था। इस कारण वाहनों की बिक्री 21 मार्च तक ही सकी थी। आरटीओ के आंकड़ों के अनुसार 21 मार्च तक बीएस- 4 मॉडल के 690 वाहनों की बिक्री हुई है। इनमें अधिकतर व्यवसायिक वाहन हैं। लॉकडाउन के कारण वाहन मालिक न ही उक्त वाहनों का रजिस्ट्रेशन करा पा रहे थे और न ही पासिंग।

प्रतिदिन हाेगी पासिंग

आरटीए सचिव शम्मी शर्मा ने बताया कि 31 मार्च तक खरीदे गए वाहनों की पासिंग लॉकडाउन के कारण नहीं पा रही थी। 30 अप्रैल पंजीयन की अंतिम तिथि को देखते हुए प्रतिदिन पासिंग करने का फैसला लिया गया है। उक्त वाहन मालिकों सेक्टर- 25 स्थित पासिंग ग्राउंड तक लाने की छूट रहेगी। पासिंग कराने आने वाले वाहन मालिकों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।



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Registration of vehicles purchased by BS-4 model by 31 March will be done online by 30 April


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