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घरौंडा में बिना अनुमति खोली दुकानों पर कार्रवाई, 7 की सील

नगरपालिका ने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बिना अनुमति के शहर में खोली गई 7 दुकानों को नगरपालिका की टीम ने सील कर दिया। नगरपालिका अधिकारियों के मुताबिक, नगरपालिका प्रशासन ने केवल करियाना, सब्जी-फल विक्रेता, दूध-डेयरी, मेडिकल स्टोर्स व कृषि संबंधी कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इनके अतिरिक्त दुकानें खोलने वालों की दुकानें सील की जाएंगी।
कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है। लोगों को जरूरी वस्तुओं की सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने शहरी क्षेत्र में करियाना, दूध-डेयरी, सब्जी-फल विक्रेता, मेडिकल स्टोर व कृषि संबंधी कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। नियमों के मुताबिक, ये दुकानदार सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक ही दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन शासन व प्रशासन के आदेशों के बावजूद भी कुछ दुकानदार लगातार नियमों को तोड़ रहे हैं। ऐसे ही दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका प्रशासन ने बुधवार को एक्शन लिया है।
नगरपालिका टीम ने शहर में खुली तंबाकू, शूज शॉप, बाइक शॉप, सरिये की दुकानें व अन्य दुकानों को सील कर दिया। नगरपालिका अधिकारियों के मुताबिक, शहर में आनंद जैन सरिया स्टोर, जैन बूट हाउस, सिंगला बूट हाउस, पवन तंबाकू वाला, हरी ऑटो सेंटर, छोटू ऑटो सेंटर व सिटी फर्नीचर हाउस के संचालक सुबह सात बजे ही अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए थे। इन लोगों को दुकानें खोलने की परमिशन नहीं है। नगरपालिका सचिव रविप्रकाश शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों से बार-बार अपील की जा रही है कि वे सरकार की हिदायतों का पालन करें और अपनी दुकानों को बंद रखें। इस दौरान जरूरी सेवाओं की दुकानों को ही कुछ समय के लिए छूट दी गई है लेकिन अन्य दुकानदार भी दुकानें खोलकर बैठे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ नगरपालिका कार्रवाई कर रही है। नगरपालिका सचिव ने चेताया कि सरकार की हिदायतों को तोड़ने वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा।



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घरौंडा. बिना अनुमति खुली दुकानों को सील करते नगरपालिका कर्मचारी।


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