
चंदपुरा में सोमवार शाम को तोपखाना की जिस 80 वर्षीय माया देवी के शव जलाने को लेकर ग्रामीणों व पुलिस में उग्र झड़प हुई थी, उस बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव निकली है। सांस संबंधी बीमारी की वजह से कैंट सिविल अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हुई थी। संदेह मिटाने के लिए डॉक्टरों ने कोरोना जांच के लिए सैंपल भेजा था। मंगलवार को रिपोर्ट निगेटिव आई। इधर, पुलिस पर पथराव करने के मामले में 54 ग्रामीणों को नामजद करते हुए 150-200 अन्य महिला पुरुषों पर जानलेवा हमला करने समेत 16 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। महामारी कानून की धाराएं भी लगाई हैं। 22 अप्रैल को केंद्र सरकार ने अध्यादेश मंजूर किया। जिसके तहत 123 साल पुराने महामारी कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए। नए प्रावधान जोड़े जाने के बाद संभवत प्रदेश में यह मामला दर्ज हुआ है।
नए प्रावधानों में ऐसे हमलों को संज्ञेय व गैर जमानती अपराध बनाने का अध्यादेश है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की जांच 30 दिन में पूरी करनी होगी। हमलावरों को 3 माह से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी वसूला जाएगा। गंभीर चोट लगने पर 6 माह से 7 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। डॉक्टर, नर्सों के साथ ही पैरामेडिकल कर्मचारी और आशा वर्कर भी इस अध्यादेश के दायरे में हैं।
चंदपुरा के ग्रामीणों ने जिस टीम पर हमला किया था उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा एंबुलेंस में चालक बृजमोहन के अलावा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन राजकुमार भी थे। यह केस सदर नगर परिषद सचिव राजेश कुमार की शिकायत पर दर्ज हुआ।
कोर्ट में पहली बार आरोपियों की इतनी लंबी कतार
मामले में गिरफ्तार ग्रामीणों को जब मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया तो बाहर लंबी कतार लगी थी। एक-एक पुलिस कर्मी एक-एक आरोपी का हाथ पकड़े खड़ा था। गिरफ्तार किए गए 30 आरोपियों में 3 महिलाएं और 27 पुरुष शामिल हैं। कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इन लोगों पर केस दर्ज हुआ
जसविन्द्र, रामकिशन, महिंद्र, कुलदीप, कुसुम देवी, राजेश, राम पाल, नसीब सिंह, विनोद, पोला, किरण, जसपाल कौर, रोहित, धर्मो देवी, अमर सिंह, दर्शन सिंह, बलबीर सिंह, सुरेश, कर्मजीत, गुरनाम, जरनैल, नरेश, कीमती, लाभ सिंह, कुलविन्द्र कौर, जसवंत, नवरूप, मोहित, राकेश, अमन, गुरमीत सिंह, प्रदीप, बाबू राम, सुमित, राजेश, मनीष, राजीव, अमरजीत, विक्रम, सुभाष, विशाल, बाबू लाल, लखमी चंद, रवि, निहाल सिंह, अभिषेक, बंसी लाल, गुरचरण, गुरमीत, राज कुमार, अशोक, प्रवीण कुमार, ज्ञान चंद, राजू के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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