दो व तीन जनवरी को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा में परीक्षार्थियों की मदद करने व लापरवाही बरतने वाले केंद्र संचालक या ड्यूटी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की संलिप्त पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तथा स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी।
यह बात डीसी जगबीर सिंह आर्य सोमवार को अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर लघु सचिवालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित समय के अनुरूप ही परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश होना चाहिए।
निर्धारित समय के बाद कोई भी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार से ड्यूटी देने वाले हर छोटे-छोटे बड़े कर्मचारी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा, बिना पहचान पत्र किसी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जैमर, स्कैनर और सीसीटीवी कैमरे और फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के भी पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र में पेपर वीडियोग्राफी के तहत खोले जाएं। पेपर का परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचने का समय नोट किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि बोर्ड के नियमानुसार ही सेंटर में सिटिंग प्लान बनाई जाए। परीक्षा रूम में ऐसा कोई भी टीचर ड्यूटी न दे, जिसका ब्लड संबंधी या बहुत नजदीकी परीक्षा देता हो।
उन्होंने कहा कि परीक्षा में संस्था का नियमित स्टाफ ही ड्यूटी पर नियुक्त होना चाहिए। डीसी ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र बनाए गए स्कूल में फोटोस्टेट मशीन का रूम लॉक होना चाहिए। इसके अलावा धारा 144 लागू करने के आदेश किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय के दौरान यदि किसी रूम से परीक्षार्थी पेपर बाहर लेकर जाता है तो संबंधित ड्यूटी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम महेश कुमार, सिटीएम मनोज कुमार दलाल व डीएसपी बीरेंद्र सिंह के अलावा सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षक मौजूद थे।
12 शिक्षण संस्थानों में बनाए हैं 22 सेंटर
जिला शिक्षा अजीत सिंह श्योराण ने बताया कि जिला में पात्रता परीक्षा के लिए 12 शिक्षण संस्थानों में 22 सेंटर बनाए हैं। इसी प्रकार से 22 अधीक्षक और 12 और मुख्य अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी के बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा और बाई आंख की स्क्रीनिंग की जाएगी।
महिलाओं को सिर्फ सिंदूर, मंगलसूत्र और बिंदी लगाने की इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि दृष्टिहीन परीक्षार्थी को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अनुमति से ही लिखने के लिए सहायक मिलेगा और उसके पास बोर्ड का अनुमति पत्र होगा।
कोरोना संक्रमित अलग बैठाए जाएंगे
डीसी आर्य ने बताया कि यदि कोई कोरोना संक्रमित परीक्षा देने आता है तो उसे बरामदे या खुले में अलग से बैठाया जाएगा, लेेकिन उसके पास कोरोना संक्रमित होने का स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई परीक्षार्थी कोरोना संक्रमित होने की झूठी बात करेगा या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि पात्रता परीक्षा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासनिक तौर पर भी अधिकारियों के उड़न दस्ते का गठन किया गया है।
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