कोरोना को लेकर चल रहे लॉकडाउन के कारण नगर परिषद के प्रोपर्टी टैक्स वसूली का काम भी बीच में रुक गया है। न ताे बकाया टैक्स आ रहा है और न ही प्रोपर्टी टैक्स के लिए सर्वे हो पा रहा है। लेकिन अब सरकार ने स्वयं आगे आकर बकाया प्रोपर्टी टैक्स भरने वालों के लिए 31 अगस्त तक के लिए 10 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया है। जो नियमित रूप से टैक्स जमा करवाते रहे हैं, उन्हें दोगुणी यानी 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लॉकडाउन खत्म होने के दोबारा प्रोपर्टी सर्वे और टैक्स वसूली का काम शुरू होगा।
सरकार की ओर से जल्द ही प्रत्येक शहरी प्रोपर्टी को यूनिक आईडी जारी की जाएगी। उसी अनुसार प्रोपर्टी का टैक्स वसूल किया जाएगा। यह सब ऑनलाइन होगा। इसके लिए जहां एक ओर ड्रोन से शहरी क्षेत्र में प्रोपर्टी सर्वे कर लिया गया है वहीं दूसरी ओर मोबाइल एप और सैटेलाइट मैप से भी प्रोपर्टी का सर्वे भी चल रहा था लेकिन लॉकडाउन के कारण काम बीच में रुक गया। लेकिन अब लॉकडाउन खुलते ही दोबारा सर्वे शुरू किया जाएगा। हालांकि सर्वे का काम 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
केवल शहर के हुडा सेक्टर पार्ट-3 क्षेत्र और शहर की विभिन्न कॉलोनियों में खाली पड़े प्लाटों का सर्वे बाकी रह गया है। नगर परिषद और सर्वे ठेका एजेंसी खाली प्लाटों का रिकार्ड खंगाल रहे हैं। लॉकडाउन से पहले पार्ट-3 के हुडा सेक्टरवासियों ने सर्वे में भाग लेने और प्रोपर्टी की जानकारी देने से इंकार कर दिया थाा। उनका कहना था कि सेक्टर नगर परिषद के अंडर नहीं आता। न तो नगर परिषद की ओर से हुडा सेक्टरवासियों को स्ट्रीट लाइट सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और न ही सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर परिषद संभाल रही है। ऐसे में सेक्टरवासियों से कैसा प्रोपर्टी टैक्स।
नियमित रूप से टैक्स भरने वालों को 20 प्रतिशत की मिलेगी छूट
जो प्रोपर्टी धारक नियमित रूप से टैक्स नगर परिषद को जमा नहीं करवा रहा है। उनके लिए सरकार ने योजना जारी की है। यदि ऐसे लोग बकाया प्रोपर्टी टैक्स 31 अगस्त से पहले जमा करवाएंगे तो उन्हें 10 प्रतिशत की छूट जाएगी। इसके अलावा जो लोग नियमित रूप से तीन वर्ष से टैक्स जमा करवाते रहे हैं, ऐसे लोग अपना टैक्स जमा करवाएंगे तो उन्हें दोगुणा यानी 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ये स्कीम 31 अगस्त तक रहेगी। इस समय सिरसा नगर परिषद ने शहरी प्रोपर्टी टैक्स के रूप में 5 करोड़ से अधिक वसूल किया जाना है।
अब शुरू होगा प्रोपर्टी टैक्स का काम
प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाने को लेकर लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं। जिनका बकाया है, यदि वे 31 अगस्त से पहले जमा करवाते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत और नियमित रूप से टैक्स भरने वालों को 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।'' -गुरशरण सिंह, सचिव, नगर परिषद, सिरसा।
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